इसके पश्चात आरोप निर्धारित करते समय दिनांक 29. 7.2006 को 2.11.2006 को संशोधित आरोप सुनाते वक्त पुनः इस प्रश्न का निर्धारण कर चुका है।
3.
अभियुक्त को सुनाये गये आरोपो को दिनांक 26. 3.2008 को संशोधित कर इसे संशोधित आरोप सुनाये एवं समझाये गये जो भी इसने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।
4.
इस मामले में संशोधित आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजयकृष्ण ने आंवलाक्षेत्र से बीजेपी की सांसद मेनका को आगामी 19अप्रैल को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए।
5.
दिनाँक 19. 8.2008 को उपर्युक्त रूप से सुनाये गये आरोपों को संशोधित कर इनमें दिनाँक 20.7.2004 को भी तीन सौ रूपये रिश्वत में देने का उल्लेख कर ये संशाधित आरोप पुनः अभियुक्त को सुनाए व समझाए गये तो इसने इन आरोपों को भी अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही और दिनाँक 30.8.2008 को उसने यह प्रकट किया कि उपर्युक्त संशोधित आरोप की आड़ में वह पूर्व में परीक्षित अभियोजन साक्षियों में से किसी भी साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा नहीं करना चाहता है।